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पूर्वी चंपारण में गांजा तस्करी के तीन दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा

मोतिहारी,07 सितंबर (वार्ता) बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में गांजा तस्करी के मामले में एनडीपीएस न्यायालय-दो के विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमार ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर प्रत्येक को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वालों में हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मुंशी बाजार निवासी दिनेश कुमार का पुत्र अंकित कुमार, महंथ पासवान का पुत्र कमलजीत कुमार और रामचंद्र यादव का पुत्र रितु कुमार शामिल हैं। मामले में हरपुर (आदापुर)…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय गांजा तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/09/26 13:17
पिछला अपडेट
07/09/26 13:17
स्थान
India