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पश्चिमी चम्पारण : जाली नोट मामले में कारोबारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना

बेतिया, 15 जुलाई (वार्ता) बिहार में पश्चिमी चम्पारण जिले की एक अदालत ने बुधवार को जाली नोट के कारोबार से जुड़े एक मामले में कारोबारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार की अदालत ने जाली नोट रखने और उसके कारोबार से जुड़े एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त संतोष कुमार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि सजायाफ्ता संतोष कुमार…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जाली नोट सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/07/26 13:59
पिछला अपडेट
15/07/26 13:59
स्थान
India