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हत्या के जुर्म में तीन भाइयों समेत पांच लोगों को उम्र कैद की सजा

पटना , 12 जून (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना की एक सत्र अदालत ने हत्या के जुर्म में शुक्रवार को तीन सगे भाइयों समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25-25 हजार रूपयों का जुर्माना भी किया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 21 सुनीता रानी ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के कंकड़बाग निवासी तीन सगे भाइयों प्रमोद राय , छोटू राय और शंकर राय तथा विनोद राय एवं राजेश राय उर्फ झंझट राय को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।अदालत ने छोटू राय को…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जुर्म आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/06/26 14:19
पिछला अपडेट
12/06/26 14:19
स्थान
India