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पश्चिमी चम्पारण: नाबालिग से वेश्यावृत्ति कराने के जुर्म में एक महिला को बीस वर्ष की सजा

बेतिया,17मार्च (वार्ता) बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में नाबालिग बच्चियों से वेश्यावृत्ति कराने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने एक महिला को दोषी पाते हुए उसे बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है और सत्तासी हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया है। सजायफ्ता महिला शाहिदा खातून उर्फ राजनंदनी उर्फ खुशबू खातून मोतिहारी जिले के कोटवा थाना के मच्छरगांवा की रहने वाली है।वही न्यायाधीश ने इस कांड की तीनों पीड़िताओं को तीन तीन लाख रुपया बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत भी देने का आदेश दिया…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जुर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/03/26 00:00
पिछला अपडेट
17/03/26 00:00
स्थान
India