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हत्या के जुर्म में तीन सगे भाइयों समेत पांच को उम्र कैद की सजा

पटना, 10 मार्च (वार्ता) बिहार में पटना जिले की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को हत्या के जुर्म में तीन सहोदर भाईयों समेत पांच लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ 31 हजार रूपये का जुर्माना भी किया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के चकमूसा गांव निवासी अयोध्या राय के पुत्र रामभवानी राय, सर्वानंद राय और वासुदेव राय तथा बालेश्वर राय के पुत्र सत्येंद्र राय और रणधीर राय को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जुर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/03/26 00:00
पिछला अपडेट
10/03/26 00:00
स्थान
India