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हेरोइन तस्करी के जुर्म में तीन लोगों को 13 वर्षों की कठोर कैद

पटना, 15 मई (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना में मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की एक विशेष अदालत ने हेरोइन की तस्करी के जुर्म में शुक्रवार को तीन व्यक्तियों को तेरह-तेरह वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दो-दो लाख रूपये का जुर्माना भी किया। एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत संख्या 2 ने मामले में सुनवाई के बाद अब्दुल करीम, चंदन यादव एवं प्रवेश यादव को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को छ-छ माह के कारावास की सजा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/05/26 13:50
पिछला अपडेट
15/05/26 13:50
स्थान
India