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विदेशी सामानों की तस्करी के जुर्म में एक व्यक्ति को 27 वर्ष बाद सजा

पटना, 20 जुलाई (वार्ता)पटना की एक विशेष अदालत नें विदेशी सामानों की तस्करी करने के जुर्म में सोमवार को एक 73 वर्षीय व्यक्ति को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। आर्थिक अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश आफताब आलम ने 27 वर्ष पुराने एक मामले में सुनवाई के बाद पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल स्थित हरदिया कोठी गांव निवासी सुभान मियां को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। आरोप के अनुसार 07 अक्टूबर 1999 को आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने सूचना के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/07/26 16:01
पिछला अपडेट
20/07/26 16:01
स्थान
India