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विदेशी सामानों की तस्करी के जुर्म में दो लोगों को कठोर कैद की सजा

पटना, 28 अप्रैल (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने विदेशी सामानों की तस्करी के जुर्म में मंगलवार को दो लोगों को तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ पांच-पांच हजार रूपए का जुर्माना भी किया। आर्थिक अपराध के मामलों के विशेष न्यायाधीश आफताब आलम ने मामले में सुनवाई के बाद दिल्ली के चंद्र नगर थाना क्षेत्र निवासी श्याम गुप्ता उर्फ राजू और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी रघुनाथ गुप्ता को विदेशी सामानों की तस्करी का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/04/26 00:00
पिछला अपडेट
28/04/26 00:00
स्थान
India