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पूर्वी चंपारण: गांजा तस्करी मामले में चार दोषियों को सजा

मोतिहारी, 08 मई (वार्ता)। बिहार के पूर्वी चंपारण में मादक एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश रेशमा वर्मा ने गांजा तस्करी मामले में चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 11 वर्षों के सश्रम कारावास तथा तीन-तीन लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पाने वालों में पलनवा थाना क्षेत्र के सौनाहा निवासी उमाकांत यादव, दरभंगा जिले के दोनार चौक निवासी इंद्रकांत देव उर्फ रंजीत, बहादुरगंज थाना क्षेत्र के दिलावरपुर निवासी राजीव कुमार मंडल तथा मो. खुर्शीद आजम शामिल हैं।…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/05/26 00:00
पिछला अपडेट
08/05/26 00:00
स्थान
India