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तेज प्रताप की नियमित जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित

पटना, 27 जुलाई (वार्ता)सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ बल प्रयोग कर उनके कार्यों में बाधा पहुंचाने एवं हत्या का प्रयास करने के आरोप में जेल में बंद जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। पटना की अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी आरती उपाध्याय की अदालत में तेज प्रताप यादव की ओर से बहस करते हुए उनके वकील ने अपने मुवक्किल को निर्दोष बताया और उन्हें नियमित जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की । सरकारी वकील ने जमानत अर्जी…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तेजप्रताप जमानत अर्जी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/07/26 15:59
पिछला अपडेट
27/07/26 15:59
स्थान
India