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किशोरी के अपहरण-दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

मोतिहारी, 28 अगस्त (वार्ता) बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में किशोरी के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मिथिलेश कुमार की अदालत ने गोविंदगंज थाना क्षेत्र के लौरिया निवासी शशिकांत पांडेय के पुत्र हिमांशु कुमार पांडेय को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने अर्थदंड की वसूली होने पर राशि पीड़िता को…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/08/26 12:26
पिछला अपडेट
28/08/26 12:26
स्थान
India