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नीट अभ्यर्थी छात्रा कांड: हॉस्टल मालिक की जमानत अर्जी खारिज

पटना,16 मार्च (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित एक हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सोमवार को बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की विशेष अदालत ने जेल में बंद अभियुक्त हॉस्टल मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमन की अदालत ने मामले के जेल में बंद अभियुक्त एवं शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन की नियमित जमानत याचिका पर तीन दिनों तक सुनवाई करने के बाद 12 मार्च 2026 को अपना आदेश…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नीट जमानत अर्जी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/03/26 00:00
पिछला अपडेट
16/03/26 00:00
स्थान
India