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चंपारण: प्रेमी की हत्या मामले में महिला को आजीवन कारावास

बेतिया, 4 मई (वार्ता) पश्चिम चंपारण जिले में प्रेमी की हत्या कर शव को नहर किनारे फेंकने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने बैरिया थाना क्षेत्र के लौकरिया मुर्मही गांव निवासी सुशीला देवी (35) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई, साथ ही दोषी महिला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया कि इस मामले के सूचक नौतन थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय महिला आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/05/26 00:00
पिछला अपडेट
04/05/26 00:00
स्थान
India