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पूर्वी चंपारण: अवैध कारतूस रखने के मामले में युवक को दो साल की सजा

मोतिहारी, 15 मई (वार्ता) बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी व्यवहार न्यायालय के प्रथम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रसेनजीत सिंह ने अवैध रूप से कारतूस रखने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए दो वर्षों के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने यह सजा गोविंदगंज थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी बच्चा शर्मा के पुत्र रोहित शर्मा उर्फ रोहित कुमार को सुनाई गई। यह मामला गोविंदगंज थाना कांड संख्या 345/2022 से जुड़ा है, जिसे तत्कालीन थानाध्यक्ष…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय युवक सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/05/26 16:00
पिछला अपडेट
15/05/26 16:00
स्थान
India