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रिश्वत के जुर्म में अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी को सजा

पटना, 18 अगस्त (वार्ता)बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में मंगलवार को एक पूर्व अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 50000 रूपये का जुर्माना भी किया। निगरानी के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद समस्तीपुर जिले में दलसिंहसराय के अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार विमल को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को चार माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय रिश्वत सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/08/26 15:19
पिछला अपडेट
18/08/26 15:19
स्थान
India