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खान ग्लोबल स्टडीज के पास मारपीट तथा गोलीबारी मामले में रौशन आनंद की जमानत अर्जी खारिज, खान सर को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत

पटना, 09 जून (वार्ता) हत्या के प्रयास एवं अग्नेयास्त्रों के अवैध इस्तेमाल के मुकदमे में अभियुक्त बनाए गए खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ़ उर्फ़ फैजल खान को बिहार की राजधानी पटना के प्रधान जिला जज की अदालत ने आज अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून 2026 तक के लिए रोक लगा दी हैं, वहीं एक दूसरी अदालत ने दूसरे पक्ष ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत ने खान सर की ओर से मामले में दाखिल की…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय रौशन जमानत खारिज इंट्रो में तारीख संशोधित
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/06/26 12:33
पिछला अपडेट
09/06/26 12:33
स्थान
India