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पॉक्सो एक्ट के तहत एक व्यक्ति को कठोर कैद की सजा

पटना, 19 मई (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट )की एक विशेष अदालत ने अबोध बालिका के साथ लैंगिक हमला करने के जुर्म में मंगलवार को एक व्यक्ति को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 15000 रूपये का जुर्माना भी किया। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमन ने मामले में सुनवाई के बाद अरवल जिले के अतरी थाना क्षेत्र निवासी शिवकुमार सिंह उर्फ खेसारी लाल को पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय व्यक्ति सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/05/26 15:07
पिछला अपडेट
19/05/26 15:07
स्थान
India