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मुंगेर न्यायालय ने दो शस्त्र तस्करों को 5 वर्ष की सजा सुनाई

मुंगेर,08 अप्रैल (वार्ता): मुंगेर के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय ने बुधवार को शस्त्र तस्करी से जुड़े मामले में दो नामजाद अभियुक्तों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 18 अक्टूबर 2020 को घटित मुफस्सिल थाना के पीर पहाड़ खंडहर शस्त्र बरामदी के मुकदमे में अपराधी रूपेश कुमार और संतु चौधरी को शस्त्र अधिनियम की तीन विभिन्न धाराओं में क्रमशः 5 वर्ष ,3 वर्ष और 5 वर्ष की सजा के साथ क्रमशः दस हजार, पांच हजार और पांच हजार रुपया जुर्माना किया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार ये सभी सजाएँ एक साथ…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय शस्त्र तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/04/26 00:00
पिछला अपडेट
08/04/26 00:00
स्थान
India