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रिश्वत लेने के जुर्म प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सजा

पटना, 21 अगस्त (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में शुक्रवार को एक पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ बीस हजार रुपए का जुर्माना भी किया। निगरानी के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद भोजपुर जिले में तरारी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महेश झा को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय शिक्षा पदाधिकारी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/08/26 15:13
पिछला अपडेट
21/08/26 15:13
स्थान
India