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मधुबनी: हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास

मधुबनी, 09 मार्च (वार्ता) बिहार में मधुबनी जिला के पंडौल थाना क्षेत्र में करीब चार वर्ष पूर्व हुई एक हत्या के मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुभाष कुमार राय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी पंडौल थाना क्षेत्र के भिट्टी सलेमपुर निवासी रंजीत पासवान को दफा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने कि राशि नही देने पर एक वर्ष…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/03/26 00:00
पिछला अपडेट
09/03/26 00:00
स्थान
India