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पूर्वी चंपारण : शंकर ढाबा गोलीकांड में दोषी को 10 साल की सजा

मोतिहारी, 29 अप्रैल (वार्ता) बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की अदालत ने बुधवार को बहुचर्चित शंकर ढाबा गोलीकांड मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद की अदालत ने आरोपी राजतिलक उर्फ सुमित सिंह को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह माला 27 मार्च 2019 का है। तुरकौलिया थाना क्षेत्र के बेलवाराय निवासी सूचक अभिनव कुमार सिंह उर्फ मिंटू सिंह अपने साथियों के साथ एनएच-28 स्थित चैलाहा शंकर ढाबा पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान आरोपी राजतिलक…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्याकांड सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/04/26 00:00
पिछला अपडेट
29/04/26 00:00
स्थान
India