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राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर सभी जिलों को 15 दिनों के भीतर लंबित मामलों के निपटारे का आदेश

पटना, 13 मई (वार्ता) बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर राज्यभर में लंबित दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में सभी समाहर्ताओं को पत्र भेजकर 120 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का अगले 15 दिनों के भीतर हर हाल में निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा है। विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि आम लोगों की सुविधा के लिए दाखिल-खारिज मामलों के निष्पादन की…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार जायसवाल लंबित मामले निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/05/26 10:59
पिछला अपडेट
13/05/26 10:59
स्थान
India