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आर्म्स एक्ट मामले में ट्रांसपोर्टर को सजा

पटना, 14 मई (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित एक अदालत ने गुरुवार को अवैध हथियार एवं गोली रखने के जुर्म में एक ट्रांसपोर्टर को दो वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दसम सुश्री वंदना की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के मूल निवासी सुनील कुमार को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है । जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह के कारावास की सजा…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार ट्रांसपोर्टर सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/05/26 14:02
पिछला अपडेट
14/05/26 14:02
स्थान
India