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रिश्वत लेने के जुर्म में दारोगा को सजा

पटना, 29 जुलाई (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में आज एक तत्कालीन दारोगा को दो वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ बीस हजार रूपये का जुर्माना भी किया। निगरानी के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना के तत्कालीन दारोगा रामाशंकर सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। मामले के…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार दरोगा रिश्वत सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/07/26 11:47
पिछला अपडेट
29/07/26 11:47
स्थान
India