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रिश्वत के जुर्म में महिला दारोगा को कठोर कैद की सजा

पटना, 23 जून (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में मंगलवार को बिहार पुलिस की एक महिला दारोगा को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ दस हजार रूपए का जुर्माना भी किया है। निगरानी के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद वैशाली जिले के हाजीपुर नगर थाना की तत्कालीन दारोगा पूनम कुमारी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा सात में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार दरोगा रिश्वत सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/06/26 11:16
पिछला अपडेट
23/06/26 11:16
स्थान
India