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पश्चिमी चम्पारण :शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल कठोर कारावास की सजा

बेतिया, 29 जून (वार्ता)शादी का झांसा देकर एक युवती का यौन शोषण करने के मामले में रेप एवं पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अपराधी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। रेप एवं पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने सोमवार को बताया कि दोषी शमीम अंसारी मझौलिया थाना क्षेत्र के खुटिया इंदु गांव का निवासी है। अभियोजन के अनुसार,…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार दुष्कर्म कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/06/26 13:34
पिछला अपडेट
29/06/26 13:34
स्थान
India