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पश्चिमी चम्पारण:नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास, 52 हजार रुपये जुर्माना

बेतिया, 14 अगस्त(वार्ता) पश्चिम चंपारण जिले में नाबालिग से दुष्कर्म और उसकी छोटी बहन के साथ छेड़खानी के मामले में अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में दी गई सजा के अनुसार अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। रेप एंड पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद मझौलिया थाना क्षेत्र के सेनवरिया नौका टोला निवासी सिपाही साहनी को दोषी पाते हुए…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/08/26 13:19
पिछला अपडेट
14/08/26 13:19
स्थान
India