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मोतिहारी: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास

मोतिहारी, 12 मार्च (वार्ता) बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के अनन्य विशेष न्यायालय रेप एंड पॉस्को के विशेष न्यायाधीश मिथिलेश कुमार ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए एक नामजद अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को पंद्रह दिनों की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह सजा मलाही थाना क्षेत्र के मिश्रा टोला तेजपुरवा निवासी नूर आलम के पुत्र बुलेट आलम को सुनाई गई है। न्यायालय ने पीड़िता को 'पीड़ित' घोषित करते…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/03/26 00:00
पिछला अपडेट
12/03/26 00:00
स्थान
India