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पश्चिमी चम्पारण : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा

बेतिया, 23 मई (वार्ता) बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले में नाबालिग बच्ची साथ दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दुष्कर्म एवं लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण (पॉक्सो) एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने कांड के नामजद अभियुक्त सुभाष यादव को दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले में दोषी के ऊपर पचास हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजायाफ्ता नौतन थाना के श्यामपुर कोतराहा गांव का रहने वाला है। पॉक्सो एक्ट के विशेष…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार नाबालिग दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/05/26 14:48
पिछला अपडेट
23/05/26 14:48
स्थान
India