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पूर्वी चंपारण : ई-रिक्शा में खामियां और रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर विक्रेता को 1.90 लाख रुपये देने का आदेश

मोतिहारी, 11 जून (वार्ता) बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मोतिहारी ने सेवा में त्रुटि और अनुचित व्यापारिक व्यवहार के एक मामले में अंबिका नगर, चिलवनिया स्थित सदगुरू एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अमित कुमार पाण्डेय को उपभोक्ता के पक्ष में 1.90 लाख रुपये का परितोष भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने निर्देश दिया कि आदेश की तिथि से दो माह के भीतर राशि का भुगतान किया जाए, अन्यथा एक मई 2025 से भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत साधारण ब्याज भी देय होगा। आयोग में तुरकौलिया थाना क्षेत्र के शंकर सरैया बनकट निवासी राजेश…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार भुगतान आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/06/26 14:41
पिछला अपडेट
11/06/26 14:41
स्थान
India