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बिहार मंत्रिमंडल ने एससी/एसटी मामलों के लिए 19 विशेष न्यायालयों को मंजूरी दी

बिहार मंत्रिमंडल निर्णय पटना, 29 जुलाई (वार्ता) बिहार मंत्रिमंडल ने बुधवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(एससी/एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 19 विशेष अनन्य न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पटना में दो अतिरिक्त विशेष न्यायालय तथा मुजफ्फरपुर में एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि आज सरकार ने 24 निर्णयों पर मुहर लगाई, जिनमे…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार मंत्रिमंडल निर्णय
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/07/26 14:46
पिछला अपडेट
29/07/26 14:46
स्थान
India