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राज्य में महिलाओं को संपत्ति निबंधन में मिलेगी अतिरिक्त रियायत

पटना, 19 जून (वार्ता) राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संपत्ति निबंधन में अतिरिक्त रियायत देने का ऐलान किया है। अब यदि कोई भूमि या संपत्ति विक्रय पत्र या दान पत्र के माध्यम से महिला के नाम पर निबंधित की जाती है, तो उन्हें 0.4 प्रतिशत की जगह पर अब कुल 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अनुसार, पूर्व में निर्धारित स्टांप शुल्क में 0.3 प्रतिशत एवं निबंधन शुल्क में 0.1 प्रतिशत की छूट थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। साथ ही सरकार ने लंबे…

समाचार विवरण:

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार महिला निबंधन रियायत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/06/26 04:12
पिछला अपडेट
19/06/26 04:12
स्थान
India