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बिहार में अन्य राज्यों से आने वाले लघु खनिज वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य

पटना, 11 मार्च (वार्ता) बिहार सरकार ने राज्य में लघु खनिजों के परिवहन को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब अन्य राज्यों से बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाले बालू, पत्थर, स्टोन चिप्स, मोरम, स्टोन डस्ट सहित सभी लघु खनिजों से लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास (टीपी) लेना अनिवार्य होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के कुशल प्रबंधन एवं नियमित अनुश्रवण के फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया है। इससे राज्य में खनिज परिवहन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, वैधानिक और राजस्व उन्मुख बन सकेगी। यह…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार वाहन ट्रांजिट पास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/03/26 00:00
पिछला अपडेट
11/03/26 00:00
स्थान
India