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बिहार में अन्य राज्यों से आने वाले लघु खनिज वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य

पटना, 04 जून (वार्ता) राज्य में खनिज परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, वैधानिक तथा राजस्व सुदृढ़ बनाने की दिशा में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। 10 जून 2026 से अन्य राज्यों से लघु खनिज लेकर बिहार राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रावधान बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम 41 के अंतर्गत लागू किया गया है। इस व्यवस्था के तहत अन्य राज्यों से बालू, पत्थर, स्टोन चिप्स, मोरम, स्टोन…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार वाहन ट्रांजिट पास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/06/26 12:53
पिछला अपडेट
04/06/26 12:53
स्थान
India