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कृषि मंत्री ने बताया कि योजना का लाभ रैयत एवं गैर-रैयत दोनों प्रकार के किसान उठा सकेंगे। रैयत किसान भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र (एलपीसी) अथवा लगान रसीद के आधार पर आवेदन कर सकते हैं, जबकि गैर-रैयत किसान एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को आवेदन से पूर्व डीबीटी पोर्टल पर अपने बैंक खाते के विवरण की जांच सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है। श्री सिन्हा ने बताया कि योजना के अंतर्गत किसानों को बाजार की मांग के अनुरूप जी-9, मालभोग एवं चिनिया जैसी उन्नत किस्मों के टिश्यू कल्चर पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। ये पौधे…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार विजय केला खेती दो अंतिम पटना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/09/26 15:35
पिछला अपडेट
03/09/26 15:35
स्थान
India