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संपत्ति अर्जित करने में नियमों की अनदेखी अनुशासनिक कार्रवाई का होगा आधारः अपर मुख्य सचिव

पटना, 12 जून (वार्ता)सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत विभागीय जांच निदेशालय के मुख्य जांच आयुक्त सह महानिदेशक दीपक कुमार सिंह ने कहा कि आचार संहिता के अनुसार किसी भी सरकारी सेवक के खुद का संपत्ति अर्जित करने और उस संपत्ति का सरकार को प्रतिवेदन देने संबंधी नियमों की अनदेखी ही अनुशासनिक कार्रवाई का आधार होगा। श्री सिंह ने शुक्रवार को शास्त्रीनगर स्थित रेवेन्यू सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय की ओर से बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के अनुप्रयोग संबंधी प्रशिक्षण सत्र को संबोधित किया। प्रशिक्षण सत्र में योजना एवं विकास विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार संपत्ति नियम कार्रवाई
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/06/26 17:22
पिछला अपडेट
12/06/26 17:22
स्थान
India