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सासाराम: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

सासाराम,30 जून (वार्ता) सासाराम जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अनुज कुमार जैन की अदालत ने पत्नी की हत्या के एक मामले में अभियुक्त कमलेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने करगहर थाना क्षेत्र के बभनी निवासी कमलेश सिंह को आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ में 15,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त को धारा 498(क) दहेज प्रताड़ना के मामले में 3 साल का सश्रम कारावास भी दिया गया है। अदालत ने आदेश दिया कि इस मामले में जुर्माना अदा न…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सासाराम पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/06/26 14:29
पिछला अपडेट
30/06/26 14:29
स्थान
India