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पेपर लीक रोकने के लिए पारित विधेयक में किये गये हैं कड़े प्रावधान

नयी दिल्ली, 29 जुलाई (वार्ता) लोक सभा में बुधवार को पारित 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' विधेयक में सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित परीक्षा धांधली पर शिकंजा कसने के लिए 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने और दस साल तक की सख्त सजा के प्रावधान किये गये हैं। विधेयक में पेपर लीक के लिए संगठित अपराध में दोषियों के लिए 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने, संपत्ति जब्ती, विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन, समयबद्ध जांच और सुनवाई सहित कई नए प्रावधान किए गए हैं। विधेयक को अभी राज्य…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पेपरलीक विधेयक प्रावधान लोस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/07/26 16:00
पिछला अपडेट
29/07/26 16:00
स्थान
India