एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 14:32

भ्रामक विज्ञापन, व्यापार में अनुचित प्रथा के इस्तेमाल के लिए कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना

नयी दिल्ली, 15 मई (वार्ता) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों में लिप्त पाए जाने पर राजस्थान की दो कोचिंग सेवा फर्मों मोशन एजुकेशन प्रा. लि. के खिलाफ 10 लाख रुपये का जुर्माना और करियर लाइन कोचिंग (सीएलसी) के खिलाफ 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन संस्थानों को अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्र की अध्यक्षता वाले केंद्रीय उपभोक्ता…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
कोचिंग संस्थान भ्रामक विज्ञापन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
15/05/26 13:22
पिछला अपडेट
15/05/26 13:22
स्थान
India