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सुप्रीम कोर्ट ने 35 वर्षों के न्यायिक विलंब के कारण पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमे पर लगाई रोक

नयी दिल्ली, 23 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ दंगा करने, चोट पहुंचाने एवं शांति भंग करने के आरोप में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रयागराज में 1989 में दर्ज इस मामले में पिछले 35 वर्षों में एक भी अभियोजन गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए और आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए, न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने 20 अप्रैल को कहा, "इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते…

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अदालत न्यायिक विलंब रोक
स्रोत:
UNI Varta
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प्रकाशित तिथि
23/04/26 00:00
पिछला अपडेट
23/04/26 00:00
स्थान
India