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उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में गाय-बछड़े की हत्या पर रोक लगाने वाले आदेश पर लगायी रोक

नयी दिल्ली, 13 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें पूरे तमिलनाडु में गायों एवं बछड़ों के वध पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी गयी थी। साथ ही, न्यायालय ने इन निर्देशों की वैधता को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील पर नोटिस भी जारी किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उच्च न्यायालय के फ़ैसले पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया। तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए.एम. सिंघवी और अतरिक्त महाधिवक्ता प्रशांतो सेन पेश हुए। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अदालत लीड तमिलनाडु गाय हत्या
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/07/26 18:38
पिछला अपडेट
13/07/26 18:38
स्थान
India