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शाहतूश कारोबारी 17 साल बाद वन्यजीव अपराध में दोषी करार

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (वार्ता) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने लुप्तप्राय तिब्बती मृग चिरू के बालों से बने शाहतूश शॉल के अवैध निर्यात के आरोप में जयपुर स्थित मेसर्स इंडियन आर्ट गैलरी के मालिक सैयद शाहिद अहमद काशानी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दोषी करार दिया है। दिल्ली के राउज़ एवेन्यू जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हाल ही में काशानी के खिलाफ दिसंबर 2008 में दर्ज मामले में यह फैसला सुनाया है। उसे लुप्तप्राय तिब्बती मृग (पैंथोलोप्स हॉजसोनी) के बालों से बने शाहतूश शॉल के कारोबार के गंभीर आरोप में दोषी ठहराया गया है।…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अदालत शाहतूश अपराध दोषी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/04/26 00:00
पिछला अपडेट
15/04/26 00:00
स्थान
India