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महाराष्ट्र में ईडी ने धन-शोधन मामले में 9.29 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

नयी दिल्ली, 21 अप्रैल (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 8(4) के प्रावधानों के तहत 9.29 करोड़ रुपये मूल्य की छह अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। ईडी की ओर से मंगलवार को जानकारी दी गयी कि ये संपत्तियां सुरेश कुटे, अर्चना कुटे और उनसे जुड़ी संस्थाओं के नाम पर थीं। इन संपत्तियों को पहले ईडी ने धन-शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 24 सितंबर, 2024 को जारी अंतरिम जब्ती आदेश संख्या 32/2024 के माध्यम से अस्थायी रूप से जब्त किया था। इस जब्ती की पुष्टि बाद…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अपराध ईडी संपत्ति महाराष्‍ट्र
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/04/26 00:00
पिछला अपडेट
21/04/26 00:00
स्थान
India