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केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम संबंधित भ्रामक दावों के लिए कोचिंग संस्थान पर सात लाख रुपये का जुर्माना

नयी दिल्ली, 30 मई (वार्ता) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने वाजीराम एंड रवि आईएएस स्टडी सेंटर एलएलपी पर भ्रामक विज्ञापन प्रकशित कराने के जुर्म में 7,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामले , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता वाले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने पाया कि इस कोचिंग संस्थान ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2023 में सफल हुए उम्मीदवारों के नाम, फोटो और उपलब्धियों का प्रमुखता से इस्तेमाल करते हुए अपने बारे में बड़े-बड़े दावे किए लेकिन इन…

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कुल शब्द:
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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उपभोक्ता प्राधिकरण कोचिंग सेंटर जुर्माना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/05/26 13:49
पिछला अपडेट
30/05/26 13:49
स्थान
India