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एसआरएस ग्रुप मामले में 2,300 से अधिक घर खरीदारों को 650 करोड़ रुपये की संपत्तियाँ वापस की गईं

नयी दिल्ली, 18 मार्च (वार्ता) गुरुग्राम की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे एसआरएस ग्रुप के खिलाफ 2,312 वास्तविक घर खरीददारों को 650 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियाँ वापस करने का आदेश दिया है। वापस की गई संपत्तियों में एसआरएस ग्रुप के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में फ्लैट और प्लॉट शामिल हैं। इनमें एसआरएस सिटी, एसआरएस पर्ल फ्लोर, एसआरएस पर्ल टॉवर, एसआरएस रेजीडेंसी, एसआरएस रॉयल हिल्स, एसआरएस प्राइम फ्लोर, एसआरएस पर्ल यूनिटी, एसआरएस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, एसआरएस पर्ल हाइट और एसआरएस रिट्रीट फार्म्स आदि शामिल हैं। ईडी ने धन शोधन निवारण…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
एसआरएस ग्रुप घर खरीदार
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/03/26 00:00
पिछला अपडेट
18/03/26 00:00
स्थान
India