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केंद्र ने औषधि से संबंधित नियम, 2026 को किया अधिसूचित; 30 मिलीलीटर से ज़्यादा अल्कोहल-आधारित माउथवॉश 'अनुसूची के' से बाहर

नयी दिल्ली, 10 जुलाई (वार्ता) केंद्र सरकार ने औषधि से संबंधित नियम, 1945 में संशोधन करते हुए औषधि से संबंधित (दसवां संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत, 30 मिलीलीटर से ज़्यादा क्षमता वाली बोतलों या पैक में बेचे जाने वाले और 12 प्रतिशत से ज़्यादा एथिल अल्कोहल वाले माउथवॉश उत्पादों को 'अनुसूची के' के अंतर्गत मिली छूट से बाहर कर दिया गया है। यह संशोधन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आठ जुलाई, 2026 की अधिसूचना जी.एस.आर. 607(ई) के माध्यम से जारी किया गया है और नौ जुलाई, 2026 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
औषधि नियम 2026 अधिसूचित
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/07/26 10:11
पिछला अपडेट
10/07/26 10:11
स्थान
India