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पहली बार नियम उल्लंघन पर कारोबारियों को मिलेगा सुधार का मौका

नयी दिल्ली, 29 जून (वार्ता) उपभोक्ता मामलों के विभाग ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत पहली बार प्रक्रियात्मक या नियामकीय नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के लिए 'सुधार नोटिस' की व्यवस्था लागू की है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत लागू इस व्यवस्था में संबंधित संस्थाओं को दंडात्मक कार्रवाई से पहले अपनी त्रुटियां सुधारने का अवसर दिया जायेगा। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार सुगमता बढ़ेगी, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा और अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी आएगी। यह व्यवस्था निर्माता, आयातक, पैककर्ता, डीलर, मरम्मतकर्ता, व्यापारी तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
कारोबारी 'सुधार नोटिस'
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/06/26 13:03
पिछला अपडेट
29/06/26 13:03
स्थान
India