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जीपीए के जरिए संपत्ति हस्तांतरण पर दिल्ली सरकार सख्त

नयी दिल्ली, 08 जुलाई (वार्ता) दिल्ली सरकार ने अचल संपत्तियों के पंजीकरण में स्टांप ड्यूटी की फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) के जरिए होने वाले संपत्ति लेन-देन की जांच को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर अब सभी सब-रजिस्ट्रार जीपीए दस्तावेजों की गहन जांच करेंगे और रक्त संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में होने वाले जीपीए मामलों को अनिवार्य रूप से 'कलेक्टर ऑफ स्टांप' के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि सरकार राजस्व की सुरक्षा और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए…

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जीपीए के जरिए संपत्ति हस्तांतरण पर दिल्ली सरकार सख्त
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/07/26 10:29
पिछला अपडेट
08/07/26 10:29
स्थान
India