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रिश्वत मामले में रेलवे के पूर्व अधिकारी को पांच साल की सजा

नयी दिल्ली, 07 अप्रैल (वार्ता) जयपुर की एक विशेष सीबीआई अदालत ने रिश्वतखोरी मामले में पश्चिम मध्य रेलवे (डब्लूसीआर) के पूर्व मुख्य कार्यालय अधीक्षक को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने राजस्थान के सवाई माधोपुर में तैनात रहे आरोपी जालंधर योगी को यह सजा सुनायी और इस अपराध के लिए उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सीबीआई ने यह मामला 2020 में दर्ज किया था। आरोप था कि जालंधर योगी ने किये गये काम से संबंधित लंबित अंतिम बिल पास करने के बदले शिकायतकर्ता से 11,500 रुपये की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
दिल्ली रेलवे अधिकारी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/04/26 00:00
पिछला अपडेट
07/04/26 00:00
स्थान
India