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चेक बाउंस मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई

नयी दिल्ली, 10 जुलाई (वार्ता) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कई चेक बाउंस मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की दोषी ठहराये जाने को बरकरार रखते हुए उन्हें सात मामलों में से प्रत्येक में तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं साथ चलेंगी। न्यायाधीश स्वर्ण कांत शर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। न्यायालय ने श्री यादव को प्रत्येक मामले में एक करोड़ पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया, जिसमें से एक करोड़ चार लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को और 25 हजार रुपये राज्य को दिए जाने हैं।…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
दिल्ली हाईकोर्ट राजपाल सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/07/26 11:11
पिछला अपडेट
10/07/26 11:11
स्थान
India